नई दिल्ली। सरकार ने सार्वजनिक वाहनों की नीलामी के बाद खरीदारों के लिए नया नियम जारी किया है। अब निजी वाहन मालिकों को जी (G) सीरीज के नंबर प्लेट बदलनी होगी, क्योंकि यह सीरीज केवल सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जिन वाहनों को पहले से ही जी सीरीज के नंबर आवंटित हैं, उन्हें 60 दिनों के भीतर नए नंबर लेने होंगे। समय सीमा का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि जी सीरीज का उपयोग केवल सरकारी वाहनों के लिए है और निजी वाहनों द्वारा इसका उपयोग नियमों के खिलाफ है। विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द नए नंबर प्लेट के लिए आवेदन करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।
यह कदम सरकारी वाहनों और निजी वाहनों के बीच स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने और नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए उठाया गया है।





