फर्रुखाबाद। आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने 4 मार्च को जनपद में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद की सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग, ताड़ी की दुकानें तथा सैन्य कैंटीनें उक्त तिथि को पूर्ण रूप से बंद रहेंगी।
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका को रोकने के दृष्टिगत लिया गया है। होली जैसे प्रमुख पर्व पर बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होते हैं, ऐसे में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
जारी निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस बंदी के कारण किसी भी अनुज्ञापी को किसी प्रकार का प्रतिफल अथवा क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। सभी लाइसेंसधारकों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट, समस्त उपजिलाधिकारी तथा जिला आबकारी अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आबकारी निरीक्षकों को विशेष रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे क्षेत्र में भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित तिथि पर कहीं भी शराब की बिक्री न हो।
प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि वे होली पर्व को आपसी भाईचारे, सौहार्द और संयम के साथ मनाएं तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग
होली पर 4 मार्च को जनपद में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध


