फर्रुखाबाद: जिलाधिकारी (District Magistrate) आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में बुधवार को पी.एम. श्री केंद्रीय विद्यालय आर.आर.सी., फतेहगढ़ में सड़क सुरक्षा जागरूकता (Road safety awareness) कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा उपायों की विस्तृत जानकारी दी।उन्होंने कहा कि पैदल यात्री, वाहन चालक और साइकिल सवार सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग दुर्घटनाओं से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है।
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग खतरनाक बताया गया।श्री राजपूत ने अवगत कराया कि यदि अवयस्क वाहन चलाते पाए गए तो उनके अभिभावकों को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम-2019 की धारा 199(क) के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। इसमें 3 साल तक की जेल, 25 हजार रुपये का जुर्माना और वाहन का पंजीकरण एक वर्ष के लिए निरस्त करने का प्रावधान है। साथ ही ऐसे मामलों में किशोर का लाइसेंस 25 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही बन सकेगा।
एआरटीओ ने विद्यालय के 2218 छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे स्कूल आने वाले ऑटो, वैन और बसों की जानकारी विद्यालय को दें ताकि उनकी फिटनेस जांच हो सके। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, समयबद्धता और सहयोग जैसे गुणों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी।
विद्यालय के प्राचार्य वी. अरोरा ने कार्यक्रम की उपयोगिता बताई और कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायक होते हैं। अंत में उप प्राचार्य बीरम पाल सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।कार्यक्रम में विद्यार्थियों व शिक्षकों ने यातायात नियमों का पालन करने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।