छह माह में चालान न भरने पर होगा स्थायी निरस्तीकरण
लखनऊ: यातायात नियमों (traffic rules) का लगातार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ की ओर से बीते चार महीनों में नियमों का बार-बार उल्लंघन (traffic violations) करने वाले 10,050 वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। इन वाहन स्वामियों को चेतावनी दी गई है कि यदि छह महीने के भीतर लंबित चालान जमा नहीं किए गए तो वाहनों का पंजीकरण स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।
इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) की मदद से ट्रैफिक पुलिस ने वर्ष 2025 के नवंबर तक ऐसे वाहनों की पहचान की, जिन्होंने पांच या उससे अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया था। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने आरटीओ प्रशासन को 52,187 वाहनों के पंजीकरण निरस्त करने से संबंधित रिपोर्ट भेजी थी।
जांच के दौरान सामने आया कि इनमें से 5,012 वाहन डुप्लीकेट डेटा वाले थे, जबकि 5,298 वाहन अन्य जिलों और अन्य प्रांतों के पाए गए। ऐसे वाहनों के पंजीकरण निलंबन के लिए संबंधित जिलों और राज्यों को ई-मेल के माध्यम से संस्तुति भेजी गई है। एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि नवंबर माह में ट्रैफिक पुलिस द्वारा सौंपी गई सूची के आधार पर अब तक 10,050 वाहनों का पंजीकरण निलंबित किया जा चुका है, जबकि शेष वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया अभी जारी है। इसके साथ ही यातायात नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाले करीब 500 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग को पहली सूची में कुल 13,919 वाहनों का विवरण उपलब्ध कराया था। अधिकारियों का कहना है कि इस सख्त अभियान का उद्देश्य सड़कों पर अनुशासन कायम करना और दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना है।


