फर्रुखाबाद: ARTO कार्यालय में परिवहन व्यावसायियों (commercial vehicles) की बैठक में ARTO प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने स्पष्ट रूप से बताया कि सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों पर मानक एआईएस-090 तथा एआईएस-089 के अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप और रियर मार्किंग टेप लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यह टेप न लगे होने पर किसी भी वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा और संबंधित वाहन के विरुद्ध कार्यवाही अवश्य की जाएगी।श्री राजपूत ने बताया कि रिफ्लेक्टिव टेप न होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा तथा मानक का पालन न करने पर 2 वाहनों को सीज भी कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और कोहरे के कारण मार्गों पर दृश्यता तेजी से कम हो रही है, ऐसे में रिफ्लेक्टिव टेप दुर्घटनाओं को रोकने में अत्यंत उपयोगी है। इसलिए सभी वाहन स्वामी अपने वाहनों पर निर्धारित मानक के अनुसार टेप तत्काल लगवा लें।बैठक में यह भी बताया गया कि ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, सभी माल वाहन, यात्री वाहन, मोटर कार, ओमनी बस, कृषि ट्रैक्टर, पावर ट्रेलर, ट्रेलर-युक्त वाहन तथा निर्माण इकाइयों में प्रयुक्त वाहनों पर भी रिफ्लेक्टिव टेप लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
उपयोग किया जाने वाला टेप केवल उन्हीं संस्थानों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, जिन्हें सरकार ने मान्यता दी है।टीएसआई सतेन्द्र कुमार ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2025 तक फर्रुखाबाद जनपद में 397 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 227 लोगों की मृत्यु तथा 312 लोग घायल हुए। उन्होंने बताया कि मृतकों में लगभग 20 प्रतिशत पैदल यात्री होते हैं।
उन्होंने विद्यार्थियों और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य प्रयोग तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से दूरी, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सबसे बड़ा उपाय है।एआरटीओ अधिकारियों ने बताया कि जिले में हुई लगभग 65 प्रतिशत दुर्घटनाओं में कम से कम एक दोपहिया वाहन शामिल रहा है और मृतकों में 60 प्रतिशत दोपहिया वाहन सवार रहे हैं,अधिकारियों ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की कि वे रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य रूप से लगवाएं और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर दुर्घटनाओं को रोकने में अपना सहयोग दें।


