मुंबई: मुंबई पुलिस द्वारा 60 करोड़ रुपये के आपराधिक विश्वासघात मामले में जांच का सामना कर रहे व्यवसायी राज कुंद्रा (Raj Kundra) और उनकी अभिनेत्री पत्नी शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) पर अब धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मामले की जांच कर रही पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने इस हाई-प्रोफाइल दंपति के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात के अलावा धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। एक अधिकारी के अनुसार, पहले इस सेलिब्रिटी दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था और जांच के बाद धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करना) भी जोड़ दी गई है।
उन पर आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है क्योंकि यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के 1 जुलाई, 2024 को लागू होने से पहले दर्ज किया गया था। आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने पर सात साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
मुंबई के जुहू निवासी 60 वर्षीय व्यवसायी दीपक कोठारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड (जहां कुंद्रा और शेट्टी निदेशक थे) से जुड़े एक ऋण-सह-निवेश सौदे में उनसे 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।
ईओडब्ल्यू ने इस मामले में कुंद्रा और शेट्टी के बयान दर्ज कर लिए हैं। वहीं, कुंद्रा ने अपने सत्यापित ट्विटर हैंडल पर अपने और अपनी पत्नी के खिलाफ लगे आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें निराधार बताया है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, “हम फैलाए जा रहे निराधार और प्रेरित आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। इन मुद्दों को बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक रंग दिया जा रहा है।”
कुंद्रा ने आगे कहा, माननीय उच्च न्यायालय में इस मामले को रद्द करने के लिए याचिका दायर की जा चुकी है और इस पर सुनवाई लंबित है। हमने जांच में पूरा सहयोग दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय की जीत होगी। हमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों और भारतीय न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। चूंकि मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए हम मीडिया से संयम बरतने का विनम्र अनुरोध करते हैं।।


