नई दिल्ली: दस रुपये (Rs 10) के सिक्के (coins) को लेकर अक्सर बाजारों में दुकानदार और कस्टमर से नोकझोक हुआ करती है। दस रूपये के सिक्के 14 अलग-अलग डिज़ाइन के मार्किट में चल रहे है जिसे RBI ने जारी किया है। इनमे से 10 रूपये का ऐसा सिक्का होता है जिसमे आर नहीं बना होता तो उससे दुकानदार लेने से कतराते है और कहते है यह सिक्का नकली है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कोई भी दुकानदार 10 रुपये का सिक्का लेने से मना नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
RBI की नई गाइडलाइन, दुकानदारों को दी चेतावनी..!
1. RBI के अनुसार, अब तक 14 अलग-अलग डिज़ाइन में 10 रुपये के सिक्के जारी किए जा चुके हैं, जो सभी मान्य हैं।
2. किसी भी व्यक्ति, दुकानदार या संस्था को इन्हें स्वीकार करने से मना करने का अधिकार नहीं है।
3. ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
अगर आप सिक्के की असलियत को लेकर संशय में हैं, तो RBI ने टोल-फ्री नंबर 14440 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करने के कुछ सेकंड बाद अपने-आप फोन आता है, जिसमें IVR सिस्टम के जरिए 10 रुपये के सिक्कों की सारी जरूरी जानकारी दी जाती है।