22.9 C
Lucknow
Saturday, February 28, 2026

सत्र न्यायालय के नोटिस के बाद प्रियंका ने सोनिया गांधी का किया बचाव

Must read

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने मंगलवार को अपनी माँ सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) पर लगे उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें नागरिकता हासिल करने से पहले उनका नाम मतदाता सूची में होने की बात कही गई थी। उन्होंने इसे “सरासर झूठ” बताया। संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, प्रियंका ने तर्क दिया कि कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नागरिक बनने के बाद ही वोट डाला।

प्रियंका गांधी ने कहा, यह सरासर झूठ है। क्या उनके पास कोई सबूत है? सोनिया गांधी ने देश की नागरिक बनने के बाद वोट डाला… सोनिया गांधी 80 साल की होने वाली हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में बिताया है। उन्हें अब इस तरह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी को एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया, जिसमें मजिस्ट्रेट के सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। मजिस्ट्रेट ने 1980-81 की मतदाता सूची में उनके नाम को गलत तरीके से शामिल करने का आरोप लगाने वाली शिकायत को खारिज कर दिया था।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (कागज़ी भ्रष्टाचार अधिनियम) विशाल गोगने ने वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग की दलील के बाद सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किए कि मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करने के लिए दस्तावेज़ “जाली, मनगढ़ंत और गलत” बनाए गए होंगे। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि पुनरीक्षण याचिका को 6 जनवरी, 2026 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने सोनिया गांधी और चुनाव अधिकारियों से अपने-अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। यह कार्रवाई सार्वजनिक हस्तियों के चुनावी रिकॉर्ड की जाँच और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विकास त्रिपाठी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के 11 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मतदाता सूची में गांधी का नाम कथित रूप से गलत तरीके से शामिल किए जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की उनकी शिकायत को खारिज कर दिया गया था।

 

 

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article