– हानिकारक वस्तुओं पर लगेगा 40% टैक्स
– बड़े बदलाव तैयारी
– फेस्टिव सीजन से पहले जनता को राहत मिल सकती है
नई दिल्ली: देश की GST प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। गुरुवार को मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक में gst tax slab को सरल बनाने के लिए 12 फीसदी और 28 फीसदी स्लैब को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से आम लोगों, किसानों, छोटे कारोबारियों और मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है। बैठक की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की।
इस छह सदस्यीय समूह में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल के मंत्री शामिल थे। बैठक में यह सहमति बनी कि अब केवल तीन दरें लागू की जाएंगी। इसमें 5 फीसदी और 18 फीसदी की दरें सामान्य वस्तुओं पर लागू होंगी, जबकि विशेष श्रेणी की वस्तुओं पर 40 फीसदी का टैक्स लगेगा। 40 फीसदी की यह विशेष दर उन वस्तुओं पर लागू की जाएगी जिन्हें सरकार ‘हानिकारक’ श्रेणी में रखती है। इनमें पान मसाला, तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग जैसे उत्पाद शामिल हैं। यह प्रस्ताव अब जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर मंजूरी मिलती है तो यह बदलाव जल्द ही लागू हो सकता है, जिससे फेस्टिव सीजन से पहले जनता को राहत मिल सकती है।
वर्तमान जीएसटी प्रणाली में पांच अलग-अलग टैक्स स्लैब हैं—5, 12, 18, 28 और 0 प्रतिशत। लंबे समय से इस प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की मांग हो रही थी। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था से करदाताओं को सुविधा मिलेगी और सरकार के राजस्व में भी सुधार होगा।