प्रयागराज। इलाहबाद हाई कोर्ट से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। न्यायालय ने बरेली के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवमानना के मामले में राहत देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, यह मामला याची तारिक खान द्वारा दायर अवमानना याचिका से संबंधित था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूरे प्रकरण पर विचार करने के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी आवासीय परिसर में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होकर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने इस संबंध में प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों को उचित ठहराया।
इस फैसले के बाद बरेली प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। वहीं, कानूनी जानकारों का मानना है कि यह आदेश सार्वजनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।


