प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ (Pratapgarh) जिले की एक विशेष अदालत (special court) ने नाबालिग लड़की (Minor girl) के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास (life imprisonment) और 60,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन सूत्रों ने आज यहाँ यह जानकारी दी। अभियोजन सूत्रों ने बताया कि अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, पारुल वर्मा की विशेष अदालत ने उदयपुर थाना क्षेत्र निवासी मनोज सिंह को नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और 60,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
उन्होंने कहा, अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता के चिकित्सा और मानसिक आघात के मुआवजे और पुनर्वास के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया है।अभियोजन पक्ष के सूत्रों ने बताया कि पीड़िता की माँ के अनुसार, घटना 1 दिसंबर, 2016 को हुई थी, जब उनकी बेटी सुबह करीब 10 बजे गाँव में लल्लू सिंह के घर जा रही थी।
उन्होंने कहा, आरोपी मनोज सिंह उसे घर के अंदर ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। अभियोजन पक्ष के सूत्रों ने बताया कि अदालत ने पीड़िता को नियमानुसार उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष से मुआवजा देने का भी आदेश दिया।


