कायमगंज (फर्रुखाबाद)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध हिरासत से जुड़ी याचिका पर गंभीर रुख अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी), क्षेत्राधिकारी कायमगंज और थाना प्रभारी कायमगंज को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने तीनों अधिकारियों को 14 अक्तूबर को दोपहर दो बजे हाजिर होने को कहा है। याचिकाकर्ता प्रीति यादव ने अदालत में आरोप लगाया कि 8 सितंबर की रात करीब 9 बजे थाना प्रभारी अनुराग मिश्रा, सीओ समेत चार-पांच पुलिसकर्मी उनके घर में जबरन घुस आए और उनके परिवार के दो सदस्यों को हिरासत में ले लिया। याचिका के अनुसार यह कार्रवाई उस समय हुई जब अधिकारी फोन पर एसपी फतेहगढ़ से बातचीत कर रहे थे।
पीड़ितों को लगभग एक सप्ताह तक पुलिस हिरासत में रखा गया, और 14 सितंबर की रात 11 बजे उन्हें रिहा किया गया। याचिका में आरोप है कि रिहा करने से पहले उन पर दबाव डालकर एक लिखित बयान लिया गया कि वे किसी तरह की शिकायत नहीं करेंगे।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जे जे मुनीर और संजीव कुमार की खंडपीठ ने एसपी फतेहगढ़, सीओ कायमगंज और एसएचओ कायमगंज को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी या उनके निर्देश पर कोई पुलिसकर्मी प्रीति यादव से संपर्क नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न करेगा।
सीओ राजेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा।





