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Saturday, September 6, 2025

ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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फर्रुखाबाद: दहेज उत्पीड़न का एक बड़ा मामला सामने आया है। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (CJM) ने मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र की निवासी अलका की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उसके ससुराल पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज (file dowry harassment case) करने का आदेश जारी किया है।

अलका ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी वर्ष 2019 में विवेक यादव निवासी ग्राम पूरनपुर, थाना भोगांव, जनपद मैनपुरी से हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति विवेक यादव, ससुर अवधेश यादव, सास आशा देवी और ननद प्रियंका उस पर लगातार ₹5 लाख रुपये और एक चार पहिया वाहन की अतिरिक्त दहेज माँग को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने लगे।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि 13 जुलाई 2025 को उसका पति और ससुर उसका पूरा स्त्रीधन लेकर उसे छोटे पुत्र सहित मोहम्मदाबाद चौराहे पर छोड़ गए और साफ कह दिया कि अब वे उसे अपने साथ नहीं रखेंगे। इसके बाद अलका ने थाना मोहम्मदाबाद और पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मजबूर होकर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई के बाद सीजेएम ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मोहम्मदाबाद थानाध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत का यह फैसला दहेज उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत और न्याय की उम्मीद बनकर सामने आया है।

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