फर्रुखाबाद। जनपद में शादी-विवाह समारोहों में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर सख्त रोक लगा दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और कैटरिंग सेवाओं में 14.2 किलोग्राम के घरेलू (लाल रंग) सिलेंडर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश के अनुसार, सभी फर्मों, कैटरर्स और विवाह स्थलों को अपने किचन में केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडर का ही उपयोग करना होगा। इसके लिए उन्हें नजदीकी गैस एजेंसियों से व्यावसायिक कनेक्शन लेना अनिवार्य किया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल या कैटरिंग प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत की जाएगी।
प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों—जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर मजिस्ट्रेट, आपूर्ति निरीक्षक और गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने स्तर पर निरीक्षण और निगरानी सुनिश्चित करें। साथ ही सभी गैस वितरकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी स्थिति में घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति व्यावसायिक उपयोग के लिए न करें।
इस आदेश के जरिए प्रशासन का उद्देश्य घरेलू गैस के दुरुपयोग पर रोक लगाना और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।


