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Thursday, March 26, 2026

स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा को बताया, नकली रेबीज वैक्सीन रैकेट में एक व्यक्ति गिरफ्तार

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नई दिल्ली: स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल (Anupriya Patel) ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के साथ मिलकर भारत में बैच-विशिष्ट नकली रेबीज वैक्सीन (fake rabies vaccine racket) के प्रचलन की जांच की है, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।पटेल ने लिखित जवाब में बताया कि यह जांच इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के एक प्रभाग, मेसर्स ह्यूमन बायोलॉजिकल्स इंस्टीट्यूट से प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई थी।

मंत्री ने कहा कि नकली, मिलावटी और गैर-मानक गुणवत्ता (एनएसक्यू) वाली दवाओं का निर्माण औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है। पटेल ने आगे बताया कि यह अधिनियम संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को ऐसे मामलों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जिनमें किसी भी प्रतिबंधित या निषिद्ध दवा का निर्माण, बिक्री और वितरण शामिल है।

दवाओं की उपलब्धता पर नज़र रखने के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत औषधि एवं टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीवीडीएमएस) का उपयोग करता है। यह वेब-आधारित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली विभिन्न दवाओं, टांकों, शल्य चिकित्सा सामग्री और उपभोग्य वस्तुओं की खरीद, आपूर्ति, वितरण और इन्वेंट्री प्रबंधन का संचालन करती है।

पटेल ने बताया कि इसमें जिला और राज्य स्तर पर सभी केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता की निगरानी और जांच करने का अंतर्निहित प्रावधान है। पटेल ने कहा कि सीडीएससीओ ने “दवाओं के लिए रिकॉल और त्वरित चेतावनी प्रणाली” (जैविक और टीकों सहित) पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, आपूर्ति श्रृंखला में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए अच्छी वितरण प्रथाओं पर मसौदा दिशानिर्देश भी प्रकाशित किए गए हैं। ये दिशानिर्देश सीडीएससीओ की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

25 जनवरी, 2024 को आयोजित 90वीं औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की बैठक में अन्य दवा निर्माण उत्पादों पर बार कोड या त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड लगाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। पटेल ने बताया कि बोर्ड ने चरणबद्ध तरीके से सभी वैक्सीन उत्पादों और सभी रोगाणुरोधी, मादक और मनोरोगी पदार्थों पर क्यूआर कोड लगाने के प्रावधान को विस्तारित करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है।

 

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