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Wednesday, February 25, 2026

अदालत के आदेश पर जमीन बिक्री में हेराफेरी व स्टांप चोरी का दर्ज होगा मुकदमा

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– न्यायालय ने पुलिस से तलब की रिपोर्ट, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू

फर्रुखाबाद। जमीन की बिक्री में कथित हेराफेरी तथा स्टांप शुल्क की चोरी के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा । अदालत ने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस से तलब की है।
वादी धर्मवीर गौतम पुत्र स्व. भीखमलाल, निवासी टिलिया ग्वालटोली, फतेहगढ़ ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि जमीन की बिक्री में अनियमितताएं की गईं और स्टांप शुल्क में चोरी कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया।

न्यायालय के आदेश पर जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उनमें देवेंद्र सिंह पुत्र भगवान दास कश्यप, संजय कुमार, प्रमोद कुमार, भगवान दास कश्यप, बृजेंद्र, नीरज, सौरभ, मथुरा प्रसाद, रामवीर (निवासीगण नवदिया), राजेश कुमार अग्निहोत्री तथा राकेश कुमार सक्सेना शामिल हैं।

कोर्ट परिसर में कथित धमकी का भी आरोप

वादी धर्मवीर गौतम का आरोप है कि गत 19 फरवरी को कोर्ट परिसर के बाहर देवेंद्र सिंह यादव ने उनके साथ गाली-गलौज की और धमकी दी कि वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वह कन्नौज कोर्ट में बाबू है और मनचाहा आदेश करवा सकता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने संबंधित थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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