फर्रुखाबाद: शादी-ब्याह (marriage) और बच्चों के जन्म जैसे खुशी के मौकों पर किन्नरों (transgender) द्वारा की जाने वाली मनमानी वसूली पर रोक लगाने के लिए कोर्ट (court) ने कड़ा कदम उठाया है।
सिविल जज ने खुशी चार्ज चार्ट जारी किया है जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग वर्गों के हिसाब से वसूली की सीमा तय की गई है:
शहरी क्षेत्र चार्ज (पुत्र जन्म)
क्लास-1: ₹5100
क्लास-2: ₹2100
क्लास-3: ₹1100
शादी में चार्ज (लड़का या लड़की)
क्लास-1: ₹11000
क्लास-2: ₹5100
क्लास-3: ₹2100
ग्रामीण क्षेत्र चार्ज (पुत्र जन्म)
क्लास-1: ₹5100
क्लास-2: ₹2100
क्लास-3: ₹1100
न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।