– हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश
– सभी अपीलों पर 22 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी
जोधपुर: 1998 के बहुचर्चित कांकाणी काले हिरण शिकार मामले (Kankani deer hunting case) में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अभिनेता सलमान खान द्वारा दायर अपील और राज्य सरकार की ओर से सह-अभियुक्त फिल्मी सितारों को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल अपीलों को अब एक साथ सुना जाएगा। हाईकोर्ट ने इन सभी मामलों की संयुक्त सुनवाई 22 सितंबर को निर्धारित की है।
यह मामला जोधपुर की धामाणी गांव में शिकार की घटना से जुड़ा है, जिसमें सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह पर आरोप लगे थे। निचली अदालत ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया था, जबकि अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। इस निर्णय को राज्य सरकार ने चुनौती दी थी और हाईकोर्ट में लीव टू अपील दाखिल की थी।
हाईकोर्ट की जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की एकल पीठ में हुई सुनवाई के दौरान सलमान खान की ओर से एक ट्रांसफर पिटीशन भी पेश की गई, जिसमें मांग की गई कि उनकी अपील को राज्य सरकार की अपील के साथ जोड़कर एक साथ सुनवाई की जाए। कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि सलमान खान की अपील, जो पहले ट्रायल कोर्ट में लंबित थी, उसे अब हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाए और सभी अपीलों की संयुक्त सुनवाई की जाए।
मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट महीपाल विश्नोई ने कोर्ट को बताया कि सलमान खान की ओर से पहले ही सजा के खिलाफ अपील दायर की जा चुकी है। अब कोर्ट ने उसे राज्य सरकार की अपील के साथ जोड़कर सुनवाई करने का निर्देश दिया है, जिससे पूरा मामला समग्र रूप से अदालत के समक्ष प्रस्तुत हो सकेगा। राज्य सरकार की अपील उन सह-आरोपियों के विरुद्ध है, जिन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। इनमें सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह शामिल हैं। अब इन सभी अपीलों पर 22 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। यह निर्णय न केवल मामले के कानूनी पक्ष को स्पष्ट करने में मदद करेगा, बल्कि लंबे समय से चली आ रही न्यायिक प्रक्रिया को गति देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।