कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यह याचिका कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर की है, जिसमें अधिनियम को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी किए बिना लागू करने की गुहार लगाई गई है।
जया ठाकुर ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि यह ऐतिहासिक कानून महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसके लागू होने में अनावश्यक देरी संविधान की मूल भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि अधिनियम में शामिल “जनगणना और परिसीमन के बाद लागू” होने की शर्त को हटाया जाना चाहिए ताकि इसे आगामी आम चुनावों से पहले प्रभावी किया जा सके।
गौरतलब है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम सितंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संविधान में जोड़ा गया था। हालांकि, इसके कार्यान्वयन को अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है, जिससे इसके लागू होने में कई वर्ष लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय करने के निर्देश दिए हैं।


