डीएम के आदेश से 19 दिसंबर से 17 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान
फर्रुखाबाद। जनपद में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आशुतोष कुमार द्विवेदी, जिलाधिकारी के आदेश पर अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह आदेश 19 दिसंबर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जिलाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, जिले में सड़क सुरक्षा को और सुदृढ़ करने तथा आमजन में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालक की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
आदेश के तहत जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर 10×15 फीट आकार का बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है।
इसके साथ ही पंपों पर सीसीटीवी कैमरे हमेशा सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में साक्ष्य उपलब्ध हो सकें।
पुलिस विभाग को सख्त प्रवर्तन
नगर प्रशासन व जिला पूर्ति अधिकारी को पेट्रोल पंपों पर अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश
सूचना विभाग को जनजागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों और नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि हेलमेट सिर्फ नियम नहीं, बल्कि जीवन रक्षक सुरक्षा कवच है। इस अभियान का उद्देश्य दंड नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को रोकना है।





