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Tuesday, January 13, 2026

नवी मुंबई के एक सलाहकार को क्रिप्टोकरेंसी निवेश ,में धोखाधड़ी, डूबे 72 लाख रुपये

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मुंबई: नवी मुंबई (Navi Mumbai) और आसपास के इलाकों से ऑनलाइन निवेश और प्रतिरूपण धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें करोड़ों का नुकसान हुआ है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं। एक बड़े मामले में, नवी मुंबई के 56 वर्षीय एक ऋण सलाहकार (advisor) को कथित तौर पर एक फर्जी क्रिप्टोकरेंसी निवेश योजना में फंसाकर 72.7 लाख रुपये का चूना लगाया गया।

बेलापुर निवासी पीड़ित से अज्ञात लोगों ने संपर्क किया और उन्हें यूएसडीटी (USDT) में निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया। उनका विश्वास जीतने के बाद, आरोपियों ने उन्हें मई 2024 से दिसंबर 2025 के बीच विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्दिष्ट खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए राजी किया। जब वादा किया गया रिटर्न नहीं मिला और निवेश प्लेटफॉर्म तक पहुंच अवरुद्ध हो गई, तो पीड़ित को धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर, पुलिस ने रविवार को पांच अज्ञात व्यक्तियों और तीन वेब प्लेटफॉर्मों के खिलाफ धोखाधड़ी के लिए धारा 318(4), प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए धारा 319(2) और भारतीय न्याय संहिता के सामान्य इरादे से संबंधित धारा 3(5) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

नवी मुंबई से सामने आई एक अन्य घटना में, एक मानव संसाधन प्रबंधक को ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी में 36.74 लाख रुपये का चूना लगाया गया। नेरुल पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, पीड़ित से एक महिला ने संपर्क किया, जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबी) में पंजीकृत एक फर्म का प्रतिनिधि होने का दावा किया। बाद में उसे एक व्हाट्सएप समूह में जोड़ा गया, जिसने शेयर ट्रेडिंग से भारी मुनाफे का वादा किया।

पीड़ित को आरोपी द्वारा दिए गए लिंक को डाउनलोड करने के लिए कहा गया और शुरू में उसे 50,000 रुपये का लाभ मिला, जिससे वह और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हुआ। अगस्त और सितंबर 2025 के बीच, उसने कुल 36.74 लाख रुपये का निवेश किया। हालांकि, जब वह कथित लाभ निकालने में असमर्थ रहा, तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आपराधिक विश्वासघात और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है।

 

 

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