– फर्रुखाबाद बस स्टैंड के सामने हुई थी वारदात, भाई की भी की गई थी पिटाई, गल्ले से रुपये लूट ले गए थे आरोपी
फर्रुखाबाद: शहर कोतवाली क्षेत्र में 14 साल पहले हुए व्यापारी हत्याकांड (Murder of businessman) में कोर्ट (Court) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार (found guilty) दिया है। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि दोषियों को 14 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। हत्याकांड में व्यापारी के छोटे भाई को भी बुरी तरह पीटा गया था, जबकि गल्ले से 650 रुपये भी लूटे गए थे।
मोहल्ला छत्तादलपत राय निवासी रुद्राक्ष पांडेय ने 1 दिसंबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वह अपने बड़े भाई ध्रुव कुमार उर्फ अंकित के साथ बस स्टैंड के सामने अपनी दुकान पर बैठा था। रात करीब 10:30 बजे गंगानगर कॉलोनी निवासी राहुल गुप्ता पुत्र सर्वेश, दशमेश कॉलोनी निवासी अर्जुन, डिग्गीताल निवासी अनिकेत, मादरवादी निवासी निखिल उर्फ ऋषभ तमंचे लेकर दुकान में घुसे और गाली-गलौज करने लगे।
चारों आरोपियों ने अंकित के साथ मारपीट शुरू कर दी और बीच-बचाव करने पर रुद्राक्ष को भी पीटा। इसके बाद दोनों को घसीटते हुए बस स्टैंड ले गए, जहां राहुल गुप्ता ने अंकित के सीने पर तमंचा रखकर गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अंकित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। घटना के दौरान रुद्राक्ष पर भी गोली चलाई गई, लेकिन वह बच गया। बाद में आरोपियों ने गल्ले से 650 रुपये लूटकर फरार हो गए।
मामले में कोतवाली पुलिस ने राहुल गुप्ता, अर्जुन, अनिकेत और निखिल उर्फ ऋषभ के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना पूरी करने के बाद चारों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रवण कुमार ने मजबूत पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान व साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए चारों आरोपियों को हत्या और जानलेवा हमले का दोषी माना। चारों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। अब 14 जुलाई को सजा का ऐलान किया जाएगा।