फर्रुखाबाद: मिशन शक्ति अभियान (Mission Shakti Abhiyan) 5.0 के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान और जिला जज की मौजूदगी में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिला कल्याण विभाग द्वारा छात्र-छात्राओं को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 एवं पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
महिला कल्याण विभाग की हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन की जेंडर स्पेशलिस्ट निर्मला राजपूत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बालिकाओं और बालकों को दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूक किया। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राएं जागरूक रहकर समाज में बदलाव ला सकती हैं।
इसके अलावा बालकों और बालिकाओं को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ी बातों पर भी प्रकाश डाला गया। इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों से समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा और लैंगिक अपराधों के प्रति रोकथाम और सजगता का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।