फर्रुखाबाद। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन कर दिया है। यह संशोधित कार्यक्रम अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर लागू किया गया है। इस संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, ने प्रेस नोट जारी किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 10 को किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने अथवा नाम हटाने से संबंधित दावे व आपत्तियां 06 जनवरी से 06 मार्च 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी।
प्रेस नोट में बताया गया कि नोटिस फेज, एन्यूमरेशन फॉर्म पर निर्णय तथा दावे-आपत्तियों का निस्तारण 27 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं मतदाता सूची की स्वास्थ्य जांच 03 अप्रैल 2026 तक संपन्न होगी।
सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 10 अप्रैल को किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते मतदाता सूची का अवलोकन कर अपने नाम की जांच अवश्य कर लें।






