10 साल लंबे ट्रायल के बाद अदालत ने सुनाया निर्णय
रायबरेली: जनपद के बहुचर्चित पंकज सिंह (Pankaj Singh) कथित हत्याकांड (murder case) में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी पांचों अभियुक्तों को बरी कर दिया है। करीब 10 वर्षों तक चले ट्रायल के बाद यह निर्णय सुनाया गया, जिससे मामले से जुड़े लोगों में चर्चा का माहौल बन गया है। इस प्रकरण की सुनवाई कर रहीं प्रतिमा तिवारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एडीजे द्वितीय) ने साक्ष्यों के अभाव और अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप सिद्ध न कर पाने के आधार पर सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
अदालत ने जिन पांच अभियुक्तों को बरी किया है, उनमें—मुकुट सिंह,अभय,अंकित,धनंजय,अजय
शामिल हैं।
2016 में हुई थी पंकज की मौत
गौरतलब है कि 25 जनवरी 2016 को पंकज सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद से यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था।
10 साल बाद न्यायिक निष्कर्ष
लगभग एक दशक तक चली सुनवाई, गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। इसी आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। फैसले के बाद न्यायालय परिसर में कानूनी जानकारों के बीच यह चर्चा रही कि यह मामला लंबे ट्रायल, कमजोर साक्ष्य और गवाहों के अभाव का उदाहरण बन गया है।


