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Tuesday, November 4, 2025

शराब घोटाला: दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ED को भेजा नोटिस

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नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में हुए शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को प्रवर्तन निदेशालय ED ने फिर से तलब किया है। निचली अदालत से इस आदेश की मंजूरी मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) में अरविंद केजरीवाल ने इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने ED को केजरीवाल से दोनों याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के साथ ही कहा कि ED अपनी प्रारंभिक आपत्तियां हलफनामे में प्रस्तुत कर सकती है।

केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत शिकायत दर्ज की थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि आबकारी नीति मामले की जांच में केजरीवाल शामिल नहीं हुए थे, जबकि समन जारी किया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। ED के विशेष वकील, जोहेब हुसैन, ने याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसी आधार पर पहले भी एक याचिका खारिज की जा चुकी है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ED की शिकायत पर केजरीवाल को दो समन जारी किए थे. केजरीवाल ने अपनी याचिका में इन समनों के साथ-साथ 17 सितंबर, 2024 को सेशन कोर्ट द्वारा उनके समन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के फैसले को भी चुनौती दी है।

इस मामले में आरोप है कि केजरीवाल और अन्य AAP के नेताओं ने शराब कारोबारियों से किकबैक प्राप्त करने के लिए जानबूझकर आबकारी नीति में खामियां छोड़ीं। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस घूस से प्राप्त धन का उपयोग AAP के गोवा चुनाव अभियान में किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों इस मामले की जांच कर रहे हैं। केजरीवाल को 21 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया, और जून में CBI ने भी उन्हें गिरफ्तार किया।

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