पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया
फर्रुखाबाद: कलयुगी भाई ने जमीन , प्रोपर्टी के लालच में अपने सगे भाई के हत्यारे को अपर जिला जज (Additional District Judge) एंव सत्र न्यायाधीश विशेष दस्यु प्रभावित क्षेत्र तृतीय न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने हत्या के मामले में अरुण कुमार पुत्र स्व ग्रीश चंद्र कटियार निवासी चांदपुर कोतवाली फर्रुखाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल आजीवन कारावास (Life imprisonment) व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया
बीते 14 वर्षों पूर्व कोतवाली फर्रुखाबाद के ग्राम चांदपुर निवासी अरुण कुमार व उसका भाई मुन्नू सिंह कटियार साथ साथ रहता था दोनों भाईयों की शादी नहीं हुई थी 4 सितंबर 2011को दोनो भाइयों ने सुबह मिलकर खाना बनाया और खाया और अपने बड़े भाई को घर पर छोड़कर वह अपनी खेती की रखवाली हेतु खेत पर चला गया जब वह शाम पांच बजे अपने मकान पर वापस आया तो देखा कि उसके बड़े भाई मृत अवस्था में कमरे में तख्त पर पड़े है।
इस बात को परिवार वालों मोहल्लों वाले को बताया पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर बड़े भाई की हत्या के मामले में छोटे भाई अरुण कुमार, हीरालाल , मीरादेवी माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया बचाव पक्ष दलील व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अरुण कुमार को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया साक्ष्य के अभाव से हीरालाल अवस्थी, श्रीमती मीरा देवी को दोष मुक्त कर दिया।