जनपद फर्रुखाबाद में कृषि विभाग की सख्ती, डीएओ के आदेश पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही
फर्रुखाबाद। जनपद में किसानों के हित में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग ने चार खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई उर्वरकों की ओवररेटिंग और तय मूल्य से अधिक दर पर बिक्री की शिकायतों के आधार पर की गई है।
जिला कृषि अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह शिकायत मिली थी कि जनपद के कई उर्वरक विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया खाद बेच रहे हैं और ओवररेटिंग कर किसानों का शोषण कर रहे हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर कंपिल के रामदुलारे, अमृतपुर के विकास यादव, कमालगंज के सुनील कुमार और मोहम्मदाबाद के विनोद कुमार के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतें मिलने के बाद जिला कृषि विभाग की टीमों ने इन विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। अनियमितताएं पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई।
जिला कृषि अधिकारी ब्रजेश सिंह ने स्पष्ट किया कि उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में किसान से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि न ली जाए। सभी विक्रेताओं को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया, डीएपी, एनपीके व अन्य उर्वरक उपलब्ध हैं। यदि किसी भी किसान को उर्वरक आपूर्ति में कठिनाई होती है या अधिक मूल्य वसूला जाता है, तो वह सीधे जिला कृषि अधिकारी कार्यालय या टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकता है।
इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है और सभी ब्लॉक स्तर पर निगरानी समितियों को सक्रिय करते हुए कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही किसानों को भी अपील की गई है कि वे अधिक मूल्य पर खाद न खरीदें और किसी भी तरह की अनियमितता की सूचना तत्काल प्रशासन को दें।