इटावा। जिले में औषधि निरीक्षक द्वारा पिछले एक साल में 114 निरीक्षण किए गए और 113 दवाओं के नमूने लिए गए, जिनमें से 15 नमूने फेल पाए गए। इन अनियमितताओं के चलते 11 मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि चार मामलों में विभागीय कार्रवाई हुई।
यह जानकारी औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने दी। उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें और किसी भी प्रतिबंधित दवा की बिक्री न करें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
औषधि निरीक्षक के अनुसार, जिले में इस समय 1584 मेडिकल स्टोर हैं, जिनमें से 702 होलसेल और 882 रिटेल स्टोर शामिल हैं। इसके अलावा आठ ब्लड सेंटर (दो सरकारी और छह प्राइवेट) संचालित हो रहे हैं। साथ ही 12 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी कार्यरत हैं, जिनमें से चार शहर में स्थित हैं।
रजत कुमार पांडेय ने मेडिकल स्टोर संचालकों से कहा कि स्टाफ को प्रशिक्षित रखें, जिससे ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही डॉक्टर की पर्ची के अनुसार ही दवाएं बेचें और किसी ग्राहक को स्वयं से दवा लेने की सलाह देने से बचें। उन्होंने कहा कि औषधि विभाग द्वारा निरीक्षण लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।