नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को दिल्ली दंगा साजिश मामले में 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह राहत उन्हें अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए दी है। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने ये फैसला सुनाया. 20 मार्च 206 से 30 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत दी गई है।
इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने शरजील को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया। पिछले साल बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी शरजील ने जमानत मांगी थी लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से उसे जमानत नहीं मिली थी।
शरजील इमाम 2020 दिल्ली दंगा के साजिश मामले में आरोपी है, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। शरजील जनवरी 2020 से जेल में बंद है। 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार उसे किया गया था और उस पर हिंसा भड़काने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है।


