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Wednesday, March 18, 2026

21 साल बाद इंसाफ: गैंगस्टर एक्ट में ग्रामीण दोषी करार

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– 30 मई को सुनाई जाएगी सजा, मोहम्मदाबाद का मामला

फर्रुखाबाद। 21 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दे दिया है। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के रोहिला गांव निवासी देवेन्द्र उर्फ भल्लू पुत्र रामप्रकाश को न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया है। अब उसे 30 मई को सजा सुनाई जाएगी।

यह मामला वर्ष 2004 का है। मोहम्मदाबाद थाना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक एस. एन. मिश्रा ने 2 अप्रैल 2004 को गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (गैंगस्टर एक्ट) के अंतर्गत देवेन्द्र उर्फ भल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि भल्लू अपने गिरोह के साथ मिलकर क्षेत्र में रंगदारी वसूली, मारपीट और अन्य संगीन अपराधों में शामिल है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। क्षेत्र में उसका इतना खौफ था कि ग्रामीण गवाही देने से भी कतराते थे।

पुलिस ने विवेचना पूरी कर मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें, गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने देवेन्द्र उर्फ भल्लू को दोषी करार दिया है।

वर्तमान में आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। न्यायालय द्वारा उसे 30 मई को सजा सुनाई जाएगी।

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