चिनहट कांड में 1 साल 7 माह 25 दिन में आया फैसला, कोर्ट ने लगाया ₹85 हजार का जुर्माना
लखनऊ। राजधानी लखनऊ के चिनहट इलाके में 5 वर्षीय मासूम से कुकर्म और हत्या के दिल दहला देने वाले मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी अमरजीत निषाद उर्फ भज्जू पर ₹85,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह जघन्य वारदात 13 मार्च 2024 को हुई थी, जब आरोपी ने मासूम बच्चे को अकेला देखकर उसके साथ कुकर्म किया और फिर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था।
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए। अदालत ने इसे समाज के लिए ‘अत्यंत घृणित अपराध’ करार देते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी।
इस फैसले के साथ ही न्यायालय ने यह संदेश दिया कि बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से एक हिस्सा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा।
न्याय की जीत: मात्र 1 वर्ष 7 माह 25 दिन में आया यह फैसला न्यायिक प्रणाली की त्वरित कार्यवाही का उदाहरण माना जा रहा है।




