जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu and Kashmir Police) ने गुरुवार को रामबन (Ramban) ज़िले में संगठित गोवंश तस्करी और अवैध रूप से धन संचय करने वालों के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई की। रामबन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण गुप्ता ने बताया कि संबंधित धाराओं के तहत दर्ज एक मामले की जाँच के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत लगभग ₹30 लाख की संपत्ति ज़ब्त की गई है।
उन्होंने बताया कि जाँच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपियों ने लगातार गोवंश तस्करी की गतिविधियों से आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी और बाद में हुई जाँच से इस बात की पुष्टि हुई कि आरोपियों द्वारा खरीदे गए तीन वाहन सीधे तौर पर अपराध की आय से जुड़े थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सक्षम न्यायालय से कुर्की आदेश प्राप्त किए और निर्देशों का पालन करते हुए, कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, चंबा सेरी, रामबन निवासी अरबाज खान, परवेज खान और मोहम्मद शफी के वाहनों को कुर्क कर लिया गया।
कुर्क किए गए वाहनों का अनुमानित बाजार मूल्य ₹30 लाख है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुलिस शून्य सहनशीलता की नीति के साथ गोवंश तस्करी से निपटने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। उन्होंने कहा, जिला पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसी गतिविधियों से उत्पन्न अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का पता लगाया जाए, उन्हें जब्त किया जाए और कानून के अनुसार सख्ती से कुर्क किया जाए।


