जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार (Jammu and Kashmir government) ने एक प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) से जुड़े कथित थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) सुनील सिंह को निलंबित करने का आदेश दिया है। गांधी नगर, जम्मू में उप-मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) के रूप में कार्यरत डीएसपी सुनील सिंह को मामले की जाँच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है। सरकारी आदेश संख्या 541-गृह, 2025 के अनुसार, निलंबन जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के नियम 31(1) के तहत किया जा रहा है।
डीएसपी गांधी नगर, जम्मू में उप-मंडल पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और एक प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को “थप्पड़ मारने” के मामले में लंबित जाँच के लिए मुख्यालय से संबद्ध थे। सरकारी आदेश संख्या 541-गृह 2025 के अनुसार, जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के नियम 31(1) के तहत निलंबन शुरू किया गया है।
निलंबन की अवधि के दौरान, डीएसपी सुनील जसरोटिया पुलिस मुख्यालय, जम्मू-कश्मीर से संबद्ध रहेंगे। यह आदेश उपराज्यपाल की स्वीकृति से जारी किया गया है और गृह विभाग के प्रधान सचिव, चंद्रकेर भारती द्वारा हस्ताक्षरित है। जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) के अधिकारी, बीडीओ अजहर खान पर एसडीपीओ गांधी नगर, सुनील जसरोटिया द्वारा कथित तौर पर शारीरिक हमला किया गया था, जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।


