आईआरसीटीसी घोटाला केस: राबड़ी देवी की याचिका पर कोर्ट ने CBI को नोटिस भेजा

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सुनवाई ट्रांसफर की मांग पर अगली तारीख 6 दिसंबर

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी द्वारा दायर उस याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब तलब किया है, जिसमें उन्होंने आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले को वर्तमान न्यायाधीश से हटाकर किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है। प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट इस स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं और उन्होंने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।

हालांकि, अदालत ने मामले की मौजूदा कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले सोमवार को राबड़ी देवी ने अपने खिलाफ दर्ज सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के चार मामलों—जिनमें नौकरी के बदले जमीन और आईआरसीटीसी घोटाला शामिल हैं—को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने की याचिका दायर की थी। इन मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने कर रहे हैं।

याचिका में राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि उन्हें निष्पक्ष न्याय न मिलने की आशंका है, क्योंकि उनके अनुसार विशेष न्यायाधीश का आचरण अभियोजन पक्ष की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने दावा किया कि मामले की कार्यवाही और आदेशों के कई उदाहरण इस आशंका को उचित ठहराते हैं। याचिका में कहा गया है कि न्याय के हित में मामलों को किसी अन्य सक्षम अदालत में स्थानांतरित किया जाना जरूरी है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पूरी सुनवाई के बाद याचिका को आगे की कार्यवाही के लिए 6 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।

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