लखनऊ: यदि आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनके माता-पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है और उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (Bal Seva Yojana) का लाभ मिल सकता है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार के अधिकतम दो बच्चों को प्रति माह ₹4000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में बच्चा और मां का जॉइंट खाता, राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल आईडी या प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र, माता-पिता में से किसी एक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र शामिल है।
फॉर्म कहां मिलेगा?
फॉर्म आपके ब्लॉक, तहसील या जिले के कलेक्टर ऑफिस में उपलब्ध हैं। भरे हुए फॉर्म जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रवेश अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं इस योजना की जानकारी सभी छात्र-छात्राओं को दी जाए ताकि जरूरतमंद बच्चों को समय पर सहायता मिल सके।