फर्रुखाबाद(यू.इं.)। जिले के प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक के समान वेतन और अब तक के कार्य के एरियर का भुगतान करने का आदेश पारित किया है। इस याचिका के मुख्य याची विजय प्रताप सिंह और 155 अन्य प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 29 अगस्त को पारित इस आदेश को प्रभारी प्रधानाध्यापकों की कोर्ट में एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। मुख्य याची विजय प्रताप सिंह ने कहा कि विभाग को आदेश का अनुपालन करते हुए शीघ्र ही भुगतान करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि वे जल्द ही बीएसए से मिलकर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करेंगे ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके। इस निर्णय से जिले के प्रभारी प्रधानाध्यापकों में खुशी की लहर दौड़ गई है, और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से मिले इस समर्थन की सराहना हो रही है।