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Saturday, August 23, 2025

हाईकोर्ट द्वारा अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल, 2 साल की सजा रद्द

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– उपचुनाव टला
– फैसले से अब्बास को सियासी राहत

प्रयागराज: इलाहाबाद High court ने मुख्तार अंसारी के बेटे और पूर्व विधायक Abbas Ansari को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मऊ की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा को रद्द कर दिया है, जिससे उनकी विधायकी बहाल हो जाएगी। हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

अब्बास अंसारी ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 30 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है। फैसले के बाद मऊ सदर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव टल गया है। मऊ की स्पेशल कोर्ट ने अब्बास को 31 मई 2025 को दो साल की सजा और 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके आधार पर 1 जून को उनकी विधायकी खत्म कर दी गई थी। जिला जज मऊ ने 5 जुलाई को उनकी अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

अब्बास की तरफ से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी ने दलीलें पेश कीं और सजा पर रोक लगाने का विरोध किया। यह मामला 3 मार्च 2022 को हुए एक भड़काऊ भाषण से जुड़ा है। चुनावी सभा में अब्बास ने अधिकारियों को ‘देख लेने’ की धमकी दी थी, जिसे चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया। उनके खिलाफ 4 मार्च को एफआईआर दर्ज हुई थी। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से अब्बास को सियासी राहत मिल गई है, हालांकि राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है।

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