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Sunday, November 9, 2025

हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू को चिकित्सा आधार पर 6 महीने की दी अंतरिम ज़मानत

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जोधपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) ने बुधवार को बलात्कार के दोषी आसाराम बापू (Asaram Bapu) को छह महीने की अंतरिम ज़मानत दे दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संगीता शर्मा की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम ज़मानत दी। दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामथ दोषी की ओर से पेश हुए, जबकि अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी की।

आसाराम 2013 में अपने आश्रम के स्कूल की एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार के एक मामले में दोषी हैं। वह इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और पिछले 12 वर्षों से जोधपुर जेल में हैं। 12 साल की कैद के बाद, इस साल जनवरी में उन्हें पहली बार सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 31 मार्च, 2025 तक चिकित्सा उपचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। जमानत की इस अवधि को राजस्थान उच्च न्यायालय ने दो बार बढ़ाया था, अंत में 30 अगस्त, 2025 तक।

27 अगस्त, 2025 को, दोषी ने न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और विनीत कुमार माथुर की उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष 30 अगस्त से आगे अंतरिम जमानत में एक और विस्तार के लिए अनुरोध किया। हालांकि, उनकी याचिका को पीठ ने खारिज कर दिया।

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