फर्रुखाबाद: इलाहाबाद High Court ने थाना कोतवाली Fatehgarh में दर्ज रिपोर्ट के मामले में संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी है याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम यादव एवं राजीव उपाध्याय ने पक्ष रखा, जबकि प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता तथा राज्य सरकार की ओर से ए.जी.ए. ने बहस की मालूम हो कि बाल कल्याण समिति के सदस्य सोमेश द्विवेदी पर उसी समिति के सदस्य रमाकांत शर्मा ने 6 अगस्त को कार्यालय के बाहर रोड़ पर जानलेवा हमला कर दिया था।
पीड़ित की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट में कहा था कि सदस्य रमाकांत शर्मा महिला सदस्य अंजू गंगवार को गंदी-गंदी गालियाँ दे रहा था जब सोमेश द्विवेदी ने इसका विरोध किया तो रमाकांत ने माँ-बहन की गालियाँ देते हुए सरिये से उनके सिर पर हमला कर दिया हमले में सोमेश द्विवेदी लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े मौके पर मौजूद अंजू गंगवार ने बीच-बचाव कर किसी तरह उन्हें बचाया,घायल द्विवेदी ने जानलेवा हमलें की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
हाइकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी कोर्ट ने सुनवाई कर निर्देश दिया कि मामले के विवेचक 60 दिन की समय-सीमा के भीतर जांच पूरी करें साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने और पुलिस रिपोर्ट पर संबंधित न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने तक याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।


