लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट (High Court) की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी के 5000 स्कूलों के मर्जर (merger of schools) के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने योगी सरकार (Yogi government) के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह फैसला बच्चों के हित में है। ऐसे मामलों में नीतिगत फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि वह असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण न हो।
दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून, 2025 को एक आदेश जारी किया था। इसमें यूपी के हजारों स्कूलों को बच्चों की संख्या के आधार पर नजदीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने का निर्देश दिया था। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा