मोहम्मदाबाद (फर्रुखाबाद): थाना क्षेत्र के ग्राम कान्हेपुर निवासी कुलदीप दीक्षित को अपने ही किराएदार से भारी धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित कुलदीप दीक्षित ने बताया कि उनका एक व्यवसायिक गेस्ट हाउस (guest house) दिशा बैंक्वेट हॉल रामदत्त नगर, पोस्ट मदनपुर थाना मोहम्मदाबाद (PS Mohammadabad) में स्थित है। इसे उन्होंने 27 दिसंबर 2024 को प्रवीन कुमार पुत्र बालकराम निवासी ग्राम करपिया थाना वेवर जनपद मैनपुरी को 1,17,000 रुपये मासिक किराये पर पांच वर्ष के लिए दिया था। जनवरी 2025 से प्रवीन गेस्ट हाउस का संचालन कर रहा था और आंशिक रूप से किराया नकद और कभी RTGS के माध्यम से अदा करता था।
हालांकि, कुछ समय बाद प्रवीन कुमार ने तीन माह का किराया 3,51,000 रुपये नहीं चुकाया और टालमटोल करने लगा। इसी बीच, 1 मई 2025 को दोपहर लगभग 1 बजे वह गेस्ट हाउस से CCTV कैमरे, DVR, एक इन्वर्टर, दो बैटरी, 15 कंबल, 15 तौलिए, छह पंखे, छह कुर्सियां, छह मेजें और एक प्रिंटर समेत अन्य सामान चोरी कर ले गया।
इस घटना के समय अमृतसरिया ढाबा के संचालक रविकांत पुत्र राजकुमार ने उसे सामान ले जाते देखा। जब रविकांत ने पूछताछ की, तो प्रवीन ने बहाना बनाते हुए कहा कि वह सामान मरम्मत कराने और कपड़े धुलवाने ले जा रहा है। इसके बाद से वह फरार है और उसका कोई सुराग नहीं मिला है। न ही चोरी हुआ सामान वापस मिला।
पीड़ित कुलदीप दीक्षित ने जब थाना मोहम्मदाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूर होकर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर थाना प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है और निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। गंभीर आरोपों के बावजूद स्थानीय पुलिस द्वारा पहले रिपोर्ट दर्ज न करना प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है। अगर समय रहते कार्रवाई होती, तो शायद आरोपी फरार न होता।