तीन जिलों के डीएम से मांगा जवाब, पीपे पुल की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट तलब
गोंडा। संजय सेतु (पीपे पुल) से जुड़े मामले में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की अगली सुनवाई अब 9 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान तीन जिलों के जिलाधिकारियों को कड़ा निर्देश देते हुए कहा है कि वे पीपे पुल की वर्तमान स्थिति पर अपना स्पष्ट और विस्तृत जवाब दाखिल करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जवाब में पुल की उपयोगिता, सुरक्षा व्यवस्था और वर्तमान हालात का पूरा ब्यौरा होना चाहिए।
याचिका में कुल छह जिलों के जिलाधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है, जिससे मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अदालत ने प्रशासन से जवाबदेही तय करते हुए समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
बताया जा रहा है कि याचिका में संजय सेतु (पीपे पुल) की स्थिति, रखरखाव और आमजन की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं, जिस पर अब न्यायालय की नजर बनी हुई है।अब सभी की नजर 9 अप्रैल की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां जिलाधिकारियों के जवाब के आधार पर कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा।
संजय सेतु मामले में हाईकोर्ट सख्त, 9 अप्रैल को अगली सुनवाई


