खलिहान दर्ज जमीन पर निर्माण को गलत ठहराया, प्रशासन को हटाने के निर्देश
लखनऊ। बीकेटी (बख्शी का तालाब) क्षेत्र के अस्ती गांव में ग्रामसभा की जमीन पर बनी मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तहसीलदार द्वारा जारी बेदखली आदेश को सही ठहराते हुए स्पष्ट कहा कि प्रशासन के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है।
मामले में प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेखों में खलिहान (ग्रामसभा भूमि) के रूप में दर्ज है। कोर्ट ने माना कि इस जमीन पर किया गया निर्माण नियमों के विपरीत है, इसलिए बेदखली की कार्रवाई उचित है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिला प्रशासन ने कब्जा हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रशासन की ओर से संबंधित पक्षों को निर्देश जारी किए गए हैं और जल्द ही कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
इस बीच अस्ती गांव में एसडीएम और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है।
प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी और शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए कब्जा हटाया जाएगा।
बीकेटी में ग्रामसभा भूमि पर बनी मस्जिद पर हाईकोर्ट सख्त, बेदखली आदेश बरकरार


