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Saturday, November 8, 2025

गैस रिफलिंग में हॉकर को तीन हजार रूपये जुर्माना की सजा

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24 साल पहले डीएसओ ने गैस सिलेंडर की कराई थी तौल

फर्रुखाबाद: 24 साल बाद गैस रिफलिंग (gas refilling) के मामले में न्यायालय ने हॉकर (Hawker) को दोषी ठहराया। दोषी को जेल में बिताई गयी अवधि व तीन हजार रूपये जुर्माना की सजा से दण्डित किया है तत्कालीन जिलापूर्ति अधिकारी मानिक लाल ने ठंडी सड़क निवासी हॉकर राजेश सक्सेना के खिलाफ गैस रिफलिंग कर बेईमानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसमें कहा था कि 15 जनवरी 2001 को रस्तोगी मकान के पास मेसर्स जितेंद्र गैस सर्विस फर्रुखाबाद के सामने से राजेश सक्सेना रिक्शे पर गैस सिलेंडर लेकर जा रहा था जब सिलेंडरों की तौल कराई गई तो सभी गैस सिलेंडर में एक से डेढ़ किलो गैस कम मिली राजेश सक्सेना गैस सिलेंडर से गैस चोरी कर बाहर बिक्री करता है।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की विवेचक ने विवेचना पुरी कर राजेश सक्सेना के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया मामले की सुनवाई कर रहे सीजेएम घनश्याम शुक्ला ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए राजेश को दोषी ठहराया दोषी को जेल में बिताई गयी अवधि व तीन हजार रूपये जुर्माना की सजा से दण्डित किया है जुर्माना अदा ना करने पर तीन दिन अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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