19 जून 2020 की घटना में अदालत का फैसला, डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
बरेली। जनपद की अदालत ने वर्ष 2020 में हुए चर्चित हत्याकांड में पिता और उसके दो पुत्रों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर कुल 1,50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह घटना 19 जून 2020 को क्योलड़िया थाना क्षेत्र में हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने पहले मृतक का मुंह काला कर उसे गांव में घुमाया था। इस अपमानजनक कृत्य का जब मृतक ने विरोध किया तो पिता और दोनों पुत्रों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी।
विरोध के बाद की गई थी हत्या
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह साबित हुआ कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। मृतक के साथ पहले सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया और बाद में विवाद बढ़ने पर उसकी जान ले ली गई।
अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर अर्थदंड भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी रखा गया है।
फैसला सुनाए जाने के बाद मृतक पक्ष के परिजनों ने न्याय मिलने की बात कही, जबकि दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
इस निर्णय को कानून व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे समाज में कानून का संदेश जाएगा कि किसी भी प्रकार की भीड़तंत्र या निजी दुश्मनी के आधार पर की गई हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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