लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आने वाले छह महीनों तक किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार ने इसके लिए एस्मा (ESMA – Essential Services Maintenance Act) लागू करते हुए सभी विभागों को इसके कड़े पालन के निर्देश जारी किए हैं। यह अधिसूचना प्रमुख सचिव देवराज द्वारा जारी की गई है।छह महीने तक प्रदेश में कोई भी हड़ताल नहीं होगी, ESMA लागू होने के बाद किसी भी हड़ताल को अवैध माना जाएगा, सरकारी कामकाज बाधित करने पर कर्मचारियों पर कार्रवाई संभव, सभी विभागों, निगमों, परिषदों और सरकारी उपक्रमों पर आदेश लागू।
प्रमुख सचिव की अधिसूचना के अनुसार, राज्य में आवश्यक सेवाओं और सरकारी कार्यों को बाधित होने से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। शासन का कहना है कि हड़ताल के चलते स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण विभागों पर बुरा असर पड़ता है, जिससे जनता को गंभीर असुविधा होती है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आने वाले महीनों में कई अहम योजनाओं और सरकारी अभियानों का संचालन होना है, इसलिए प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। कोई भी कर्मचारी या संगठन हड़ताल का ऐलान नहीं कर सकेगा, उल्लंघन करने पर निलंबन, गिरफ्तारी और दंडात्मक कार्रवाई संभव, आवश्यक सेवाओं में बाधा डालना कानूनन अपराध माना जाएगा, कर्मचारियों और संघों को नोटिस देकर कानून की जानकारी दी जाएगी।
अधिसूचना जारी होने के बाद सभी जिलों के डीएम और विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए। सरकार ने चेतावनी दी है कि कोई भी कर्मचारी संगठन यदि ESMA का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारी संगठनों में हलचल बढ़ गई है, वहीं प्रशासनिक तंत्र इसे सरकारी सेवाओं को सुचारू रखने के लिए जरूरी कदम बता रहा है।





