लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सभी जिलों में ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर (Ola-Uber drivers) जैसी कैब सेवाओं को चलाने वाले अब सावधान हो जाए। योगी सरकार (yogi government) और महिला आयोग (Women Commission) ने अब राज्य की महिलाओ पर बढ़ते अपराध को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी में स्पष्ट रूप से अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। जब तक यह जानकारी गाड़ी में नहीं लिखी होगी, ड्राइवर को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खासकर महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र यह कदम उठाया गया है। यह व्यवस्था जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी।
यूपी महिला आयोग बबिता सिंह चौहान ने इस संबंध में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर सख्ती से नियम लागू करने की मांग की थी। पत्र में कहा है कि कई बार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या असुरक्षा की घटनाएं सामने आती हैं, जब वे अकेले यात्रा कर रही होती हैं। किसी भी मामले में वाहन और ड्राइवर की पहचान कर पाना मुश्किल होता है इसलिए हर ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी, टेम्पो और निजी कैब पर ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर लिखा हो, तो शिकायत दर्ज कराना आसान होगा और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।
सरकार और महिला आयोग का मानना है कि ड्राइवरों की पहचान सार्वजनिक करने से अपराध पर लगाम लगेगी और महिलाएं खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी। यह नियम महिलाओं के लिए यात्रा को और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। यह फैसला प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।