नई दिल्ली। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने ट्रैफिक नियमों को और कड़ा कर दिया है। नए नियमों के तहत ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। बिना लाइसेंस, तेज गति, शराब पीकर गाड़ी चलाने और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने जैसी लापरवाहियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जुर्माने और सजा के नए प्रावधान
बिना ड्राइविंग लाइसेंस पर वाहन चलाने पर ₹5,000 का जुर्माना लगेगा, जो पहले ₹500 था।
तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर ₹1,000 से ₹2,000 का जुर्माना लगेगा, पहले यह मात्र ₹400 था।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब ₹10,000 का जुर्माना लगेगा, जबकि पहले यह ₹2,000 था।
बिना बीमा के वाहन चलाने पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर ₹1,000 का जुर्माना लगेगा और लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर ₹25,000 तक का जुर्माना और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रावधान है।
ओवरलोडिंग करने पर ₹20,000 का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
रेड लाइट जंप करने पर ₹5,000 का जुर्माना और 3 महीने की जेल हो सकती है।एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता न देने पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाने पर ₹1,000 का जुर्माना देना होगा।
सरकार ने इन कड़े नियमों को लागू करने के पीछे सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य रखा है। अधिकारियों के अनुसार, नई जुर्माना दरें जल्द ही पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगी। पुलिस और परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें।