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Tuesday, March 3, 2026

घोषित भूमाफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की मांग

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फर्रुखाबाद। जनपद में एक घोषित भूमाफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। अधिवक्ता विमलेश ने प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि अधिवक्ता संजीव यादव पुत्र बालकराम निवासी शरीफपुर छिछनी, थाना शमसाबाद, जनपद फर्रुखाबाद का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि गैंगस्टर एक्ट की धारा 2 (ख) के अंतर्गत वर्णित अपराधों में विधिसम्मत प्रक्रिया से भिन्न तरीके से स्थावर संपत्ति पर कब्जा करना, मिथ्या दावा करना अथवा अन्य के पक्ष में अवैध हक स्थापित करने जैसे कृत्य शामिल हैं। अधिवक्ता विमलेश का कहना है कि उक्त प्रावधानों के तहत आरोपी की गतिविधियां गंभीर प्रकृति की हैं।
आवेदन में यह भी कहा गया है कि दिनांक 10 अप्रैल 2023 को जिलाधिकारी फर्रुखाबाद की अध्यक्षता में आरोपी को भूमाफिया घोषित किया गया था। साथ ही विभिन्न थानों में उसके विरुद्ध कई मुकदमे पंजीकृत होने का उल्लेख किया गया है। इनमें थाना शमसाबाद, कोतवाली कायमगंज तथा जनपद शाहजहांपुर के थाना मिर्जापुर में दर्ज मामले शामिल बताए गए हैं।
अधिवक्ता विमलेश ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि कथित अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
हालांकि इस संबंध में प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। संबंधित पक्ष का भी बयान उपलब्ध नहीं हो सका है।
फिलहाल मामला प्रशासनिक विचाराधीन बताया जा रहा है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है तो आरोपी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

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